हमारे बारे में
अधिसूचना संख्या 13/2017- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (N.T.) दिनांक 09.06.2017 अधिसूचना संख्या 17/2017-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (N.T.) दिनांक 19.06 के साथ पठित, CGST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उज्जैन आयुक्तालय को तत्कालीन इंदौर और ग्वालियर आयुक्तालयों से अलग किया गया था। .2017 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केंद्रीय कर आयुक्तालयों और क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट करते हुए जारी किया गया। इस अधिसूचना के माध्यम से मध्य प्रदेश में उज्जैन आयुक्तालय को ग्वालियर के स्थान पर सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय (01.07.2017 से प्रभावी) के रूप में नामित किया गया है। यह मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है।
कमिश्नर की कलम से
करदाताओं को उच्चतम स्तर की सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ, उज्जैन आयुक्तालय के कार्यालय ने अपनी वेबसाइट शुरू की है। जैसा कि हम जानते हैं, जीएसटी की शुरुआत के साथ अप्रत्यक्ष कराधान में एक आदर्श परिवर्तन आया है, मुझे विश्वास है कि करदाताओं और व्यापार और उद्योग को इस वेबसाइट से लाभ होगा। वेबसाइट को अधिक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।
Sh. Atul Saxena
प्रधान आयुक्त